हक़ीकत न्यूज़ डेस्क, पटना, बिहार : बिहार सरकार ने जमीन मापी को लेकर एक नया कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने बिना दाखिल खारिज के भी जमीन मापी करवाने की सुविधा दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी जमीन का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) नहीं हुआ है, तो भी जमीन मालिक अपनी जमीन की मापी करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और मापी शुल्क भी जमा करना होगा। सरकार ने यह निर्णय रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ६० (60) दिनों के भीतर मापी का निर्धारण करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, अब सरकारी भूमि और कोर्ट के आदेशों से संबंधित जमीनों की मापी भी की जा सकेगी। पहले केवल रैयती जमीनों की मापी की जाती थी, लेकिन अब सरकारी भूमि की मापी के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ड्रॉप डाउन विकल्प जोड़ा है, जिससे सरकारी भूमि की मापी भी आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा, माफी को भू अभिलेख पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि रैयतों को मापी की सत्यापित प्रति आसानी से मिल सके। यह कदम जमीन मापी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।
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