हक़ीकत न्यूज़ डेस्क, पटना, बिहार : बिहार में अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत केस दर्ज कर पीड़ित को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दीपक कुमार ने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया कि जमीन विवाद के मामलों में पुलिस अक्सर ढिलाई बरतती है, जिससे दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन कब्जा लेते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर कोई व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और उसे तीन साल तक बांड भरने का आदेश भी दिया जा सकता है। दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि जमीन विवाद को अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि पीड़ित पक्ष को अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़े। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करते हुए पीड़ित को सुरक्षा भी प्रदान करें।
“बिहार में जमीन माफियाओं पर सख्ती, CO-SHO को मिला मौके पर ही कार्रवाई का अधिकार”

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